पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 5 मामलों में जमानत के लिए इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होंगे, धारा 144 लागू

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आखरी अपडेट: 27 मार्च, 2023, 08:38 IST

इमरान खान आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा के तहत 140 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।  (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

इमरान खान आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा के तहत 140 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में पांच मामलों में जमानत हासिल की थी, लेकिन सुरक्षात्मक जमानत केवल शुक्रवार तक दी गई थी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान अपने खिलाफ कई मामलों में अंतरिम जमानत पाने के लिए सोमवार को इस्लामाबाद जा सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि पीटीआई के अध्यक्ष लाहौर के जमान पार्क स्थित अपने आवास से सुबह छह बजे अपनी पार्टी के नेताओं और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं.

सुरक्षा उपायों के मद्देनजर इस्लामाबाद पुलिस ने सोमवार को धारा-144 लगा दी है जबकि इमरान खान इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे।

एएनआई के मुताबिक, इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में पांच मामलों में जमानत हासिल की थी, लेकिन सुरक्षात्मक जमानत केवल शुक्रवार तक दी गई थी।

इस बीच, काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने गोलारा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में इस्लामाबाद में इमरान खान और 16 PTI नेताओं को भी तलब किया है।

जिन पीटीआई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनमें मुराद सईद, आमेर महमूद कियानी, अमजद नियाजी, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, असद उमर, डॉ शहजाद वसीम, फारुख हबीब, उमर अयूब खान, हम्माद अजहर शामिल हैं। असद कैसर, हसन खान नियाजी, जमशेद मुगल और इमरान खान के चीफ स्टाफ ऑफिसर (CSO) कर्नल रिटायर्ड असीम।

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने इस्लामाबाद में किसी भी पार्टी, व्यक्ति या संगठन के कवरेज पर प्रतिबंध लगाते हुए किसी भी रैली या सार्वजनिक सभा के लाइव कवरेज पर रोक लगा दी है।

हालांकि, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि सोमवार को अदालत के समक्ष पीटीआई प्रमुख इमरान खान की पेशी के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

इस महीने की शुरुआत में, लाहौर उच्च न्यायालय ने पांच मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत 27 मार्च तक बढ़ा दी थी और उन्हें संबंधित अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

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