[ad_1]
आखरी अपडेट: 22 फरवरी, 2023, 23:46 IST

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत की फाइल फोटो। (छवि: पीटीआई)
एक अधिकारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 153 (ए) (विभिन्न समूहों, धर्मों आदि के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
ठाणे शहर की पुलिस ने बुधवार देर रात शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत के खिलाफ मानहानि के लिए पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से उनकी जान को खतरा था।
एक अधिकारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 153 (ए) (विभिन्न समूहों, धर्मों आदि के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि प्राथमिकी पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत पर आधारित है।
राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में कहा था, ”लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे ने मुझे मारने की सुपारी ठाणे के एक अपराधी राजा ठाकुर को दी है.”
राजनीति की सभी ताजा खबरें यहां पढ़ें
(यह कहानी News18 के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है)
[ad_2]