यूपी कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह, पांच अन्य को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई

0

[ad_1]

आखरी अपडेट: 11 जनवरी, 2023, 22:30 IST

उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।  (फाइल फोटो/पीटीआई)

उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। (फाइल फोटो/पीटीआई)

अपील के लिए उनके वकीलों के एक आवेदन पर सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई

उत्तर प्रदेश के शहर में लगातार बिजली कटौती के विरोध में 2001 में दर्ज एक मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को आप सांसद संजय सिंह और पांच अन्य को तीन महीने के कारावास और 1,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा, पूर्व नगरसेवक कमल श्रीवास्तव और तीन अन्य को सजा सुनाई।

उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अपील के लिए उनके वकीलों के एक आवेदन पर सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई।

फैसले के बाद सिंह ने हिंदी में ट्वीट किया, “सुल्तानपुर अदालत द्वारा बिजली कटौती से पीड़ित लोगों के लिए विरोध करने के लिए दोषी ठहराया गया और तीन महीने की कैद और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मैं सभी सजा स्वीकार करता हूं और जनहित की लड़ाई जारी रहेगी। के खिलाफ एक अपील संबंधित अदालत में आदेश दिया जाएगा।”

राजनीति की सभी ताजा खबरें यहां पढ़ें

(यह कहानी News18 के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है)

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here