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आखरी अपडेट: 20 दिसंबर, 2022, 12:09 IST
मामला 2000 में लखीमपुर खीरी में हुई 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता की हत्या से जुड़ा है। (फाइल फोटो: पीटीआई)
केंद्रीय मंत्री मिश्रा को अन्य आरोपियों के साथ चार्जशीट किया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान सत्र अदालत को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले और उन्हें 2004 में बरी कर दिया गया।
प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी को बरी किये जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा.
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने नौ नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामला 2000 में लखीमपुर खीरी में 24 वर्षीय गुप्ता की हत्या से जुड़ा है।
केंद्रीय मंत्री मिश्रा को अन्य अभियुक्तों के साथ चार्जशीट किया गया था, लेकिन सत्र अदालत ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए और 2004 में उन्हें बरी कर दिया।
निचली अदालत के आदेश से खफा राज्य सरकार ने 2004 में इसे चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
शिकायतकर्ता राजीव गुप्ता ने भी पुनरीक्षण याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
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