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यहां की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को उनके खिलाफ दर्ज छेड़छाड़ के एक मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी।
अवध का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने संवाददाताओं से कहा कि सत्र अदालत के न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने कुछ शर्तों के साथ 15,000 रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है।
आव्हाड के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
मुंब्रा पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर आव्हाड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत सोमवार आधी रात के बाद मामला दर्ज किया।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रविवार शाम मुंब्रा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक कार्यक्रम के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान मुंब्रा-कलवा विधायक ने खुद के लिए रास्ता बनाते समय उसे धक्का दिया।
आव्हाड ने सोमवार को आरोपों से इनकार किया और घोषणा की कि वह अपने खिलाफ दर्ज किए जा रहे ‘फर्जी’ मामलों को देखते हुए इस्तीफा दे देंगे।
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