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आखरी अपडेट: नवंबर 08, 2022, 00:32 IST
सैनी 2017 से इसी विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। (फोटो: IANS)
मुजफ्फरनगर की एक सांसद/विधायक अदालत ने हाल ही में इस मामले में भाजपा विधायक को दो साल कैद की सजा सुनाई थी
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने के बाद भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की सीट को खाली घोषित कर दिया।
मुजफ्फरनगर की एक सांसद/विधायक अदालत ने हाल ही में इस मामले में भाजपा विधायक को दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को खाली घोषित कर दिया, जिसका प्रतिनिधित्व सैनी करते हैं।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को “ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा विधायक को अयोग्य नहीं ठहराने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाया था। चौधरी ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की अयोग्यता को लेकर स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मामले में फैसला त्वरित था, जबकि मामले में “कोई पहल” नहीं हुई थी। भाजपा विधायक।
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