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कलकत्ता उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस प्रार्थना को खारिज कर दिया जिसमें गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को हिरासत में लेने और उनसे दिल्ली में पूछताछ करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने हुसैन को पशु तस्करी के एक मामले में अपनी जांच के दौरान कथित मिलीभगत और भारी धन उगाहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल आसनसोल सुधार गृह में बंद है।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने शुक्रवार के आसनसोल विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें हुसैन को अपनी हिरासत में लेने और उसे पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने के उसके आवेदन से इनकार कर दिया था। ईडी ने आसनसोल सुधार गृह में पूछताछ के दौरान अपने अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करने के आरोप में हुसैन को शुक्रवार को गिरफ्तार किया, जो वह विशेष अदालत की अनुमति से कर रहा था।
आरोपी जून में गिरफ्तारी के बाद 15 दिनों तक सीबीआई हिरासत में रहने के बाद न्यायिक हिरासत में है। तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को सीबीआई ने 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था.
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