उच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगाई

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) के लिए नए सिरे से चुनाव कराने पर रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी।

आरसीए का चुनाव जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव अध्यक्ष पद के लिए मैदान में थे, शुक्रवार को होने वाला था।

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न्यायमूर्ति महेंद्र गोयल ने आरसीए के चुनाव अधिकारी रामलुभया, राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव खेल और सहकारिता रजिस्ट्रार को भी एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है.

मामले की सुनवाई अब 11 अक्टूबर को रखी गई है।

गुरुवार को अदालत ने आरसीए की दलीलों को खारिज करते हुए चुनाव पर रोक लगा दी थी।

दौसा, नागौर, श्रीगंगानगर और अलवर जिलों के जिला क्रिकेट संघों (डीसीए) द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।

रिट याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरसीए चुनाव अधिकारी लुभया एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जो एक “स्वतंत्र” व्यक्ति नहीं हैं।

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डीसीए की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि लुभया राजस्थान राज्य के सक्रिय जुड़ाव में थे और मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रहे थे, जिनके बेटे वैभव गहलोत न केवल आरसीए के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, बल्कि फिर से उसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

यह आरोप लगाया गया था कि इस साल मार्च में, लुभया को छह महीने की अवधि के लिए राजस्थान में जिलों के परिसीमन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में इस महीने 8 सितंबर को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

बाद में राज्य सरकार ने आरसीए के चुनावों को “प्रभावित” करने के लिए 13 सितंबर को समिति में उनका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव अधिकारी एक “निष्पक्ष और स्वतंत्र” व्यक्ति नहीं है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 2016 में बीसीसीआई के मामले में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोढ़ा समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए विचार किया था।

आरसीए के वकील ने तर्क दिया कि अगर केवल पिता ही यह कहने का मापदंड है कि चुनाव प्रभावित हो रहे हैं तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं और उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बीसीसीआई भी राजनीतिक दबाव में है।

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