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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
यादव के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए, विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) गीतांजलि गोयल ने 18 अक्टूबर को राजद नेता की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया।
इससे पहले 17 सितंबर को अदालत ने जांच एजेंसी के आवेदन पर यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
अदालत ने अक्टूबर 2018 में यादव को जमानत दे दी थी, जब वह एक निजी फर्म को आईआरसीटीसी के दो होटलों के परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनके खिलाफ जारी समन के अनुसरण में पेश हुए थे।
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